शाहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पॉक्सो एक्ट केस) की अदालत ने दुष्कर्म के के आरोपी अमन को दोषी ठहराते हुए 20 साल कठोर कारावास व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी के मुताबिक 2 फरवरी 2024 को पुलिस को थाना एरिया वासी एक महिला ने शिकायत दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 11वीं की छात्रा है। गत 8 फरवरी को वह घर से बिना बताए किसी के साथ चली गई। शिकायत पर थाना शाहाबाद में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच की गई। इस दौरान गुमशुदा लड़की को बरामद किया गया और मेडिकल करवाया गया। तफ्तीश के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
गत 18 नवंबर को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी अमन को दोषी करार दिया। उसे आईपीसी की धारा 363 के तहत पांच साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा और जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 366-ए के तहत पांच साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा और जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा व पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई।