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प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को मिलेगी ब्याज में शतप्रतिशत छूट

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हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को दी जाने वाली छूट का एलान कर दिया है। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने मंगलवार देर शाम को बकाया राशि पर शत प्रतिशत छूट देने का आदेश जारी कर दिया है। ये छूट पिछले बारह वर्ष के बकायेदारों को मिलेगी। यदि वे पूर्ण बकाया संपत्तिकर का भुगतान 31 मार्च-2022 तक करते हैं।
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जानकारी के अनुसार शहर में 1.41 संपत्ति धारक हैं। जिनपर 244 करोड़ रुपये बकाया है। 244 करोड़ में करीब 50 प्रतिशत ब्याज की राशि है। ऐसे में यदि सभी बकायेदार भुगतान करते हैं तो उन्हें करीब 100 से 122 करोड़ रुपये के ब्याज की छूट का लाभ मिल सकता है। नगर निगम करनाल में नया संपत्तिकर आईडी सर्वे के अनुसार 1.62 लाख संपत्तिकर धारक हैं लेकिन नई आईडी एक अप्रैल 2022 से लागू होने की संभावना है। फिलहाल अभी पुराने 1.41 लाख संपत्तिकर दाताओं पर बकाया कर 244 करोड़ रुपये की ही वसूली की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 30 दिसंबर को प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को छूट देने का एलान किया था। तभी से बड़े बकायेदारों को उम्मीद जगी थी। परिणाम यह हुआ था कि बड़े बकायेदारों ने नियमित अदायगी बेहद कम कर दी थी, इससे नियमित वसूली भी प्रभावित हो गई थी। बकायेदार तभी से छूट का आदेश जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लेकिन हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय में बदलाव के कारण आदेश जारी होने में देरी हो रही थी। अब 18 जनवरी की शाम को विभाग के प्रमुख सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज पर शत प्रतिशत छूट देने का आदेश जारी कर दिया है। नगर निगम करनाल के अनुसार जो प्रॉपर्टी टैक्स की जो कुल बकाया धनराशि है, उसमें करीब 50 प्रतिशत राशि ब्याज की है।
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-हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स में शत प्रतिशत ब्याज की छूट का आदेश जारी कर दिया है। इसमें 2010 से 2021 के बीच के बकायेदारों को शत प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी, वह सिर्फ अपना मूल बकाया ही जमा करेंगे। यह छूट 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। यह बड़ी छूट है और बकायेदारों के लिए बड़ा मौका भी, उन्हें बिना देरी किए इस छूट का फायदा उठाते हुए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना चाहिए।
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-गगनदीप सिंह, कर अधिकारी, नगर निगम करनाल।
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