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Karnal News: बिना अनुमति पोस्टर पर 139 को नोटिस, 13.80 लाख का जुर्माना

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शहर में अवैध रूप से प्रदर्शित किए गए विज्ञापन बोर्डों को उतारता नगर निगम कर्मचारी।
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करनाल। पाबंदी के बावजूद शहरभर में सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति के पोस्टर और होर्डिंग्स आदि लगाने पर नगर निगम ने 139 नोटिस जारी किए हैं। इन पर 13 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि नगर निगम की टीम ने सोमवार को अभियान चलाकर ऐसे फ्लैक्स बोर्ड, बिल, स्टिकर, पोस्टर व होर्डिंग्स हटाए। उन्होंने बताया कि सोमवार को करीब 102 व्यक्तियों व संस्थानों को विज्ञापन हटाने के नोटिस जारी किए गए। विज्ञापन नहीं हटाने पर इन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
अभियान जारी रहेगा। विज्ञापन शाखा की टीम सप्ताह में दो दिन अवैध विज्ञापनों को उतारने का काम करेगी। अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के विज्ञापन प्रदर्शित करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है।
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ऐसे लें अनुमति-
अगर कोई भी व्यक्ति विज्ञापन प्रदर्शन के लिए साइट लेना चाहता है, तो वह ulb.project247.in साईट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर बोली में भाग ले सकता है।
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