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नशा तस्कर की 5 करोड़ की संपत्ति हुई फ्रीज

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नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए दो तस्करों की 5 करोड़ 8 लाख 55 हजार 113 रुपये की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश सक्षम प्राधिकारी दिल्ली द्वारा जारी किए गए हैं। पांच करोड़ की यह संपत्ति दोनों आरोपियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित की है। हालांकि करनाल पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों की 7.72 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी दिल्ली को लिखा गया था लेकिन वहां से 5 करोड़ 8 लाख 55 हजार 113 रुपये की संपत्ति को ही फ्रीज करने के आदेश जारी हुए हैं।
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एसपी गंगाराम पूनिया ने बताया कि इनमें निसिंग के डेरा भिखी वाला निवासी सुरेंद्र की 21224113 रुपये की चल व अचल संपत्ति व दूसरे आरोपी असंध के गांव चौगामा निवासी साहब सिंह की 29631000 रुपये की चल व अचल संपत्ति शामिल है। इस फैसले के खिलाफ अपील के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपियों को 45 दिन का समय दिया गया है। आरोपी इस दौरान अपील दाखिल करते हैं तो उसे सुना जाएगा अन्यथा फ्रीज संपत्ति को केंद्र सरकार कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई करेगी।
जनवरी 2022 में करनाल पुलिस द्वारा थाना असंध क्षेत्र के आरोपी साहब सिंह की चल व अचल कुल 4.90 करोड़ रुपये की संपत्ति व थाना निसिंग क्षेत्र के आरोपी सुरेंद्र सिंह निवासी डेरा भिखी वाला की चल व अचल कुल 2.72 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी दिल्ली को लिखा गया था। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी।
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पहले आरोपी पर ये मामले दर्ज
आरोपी साहब सिंह के खिलाफ असंध थाना में 2009 में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें उससे 360 किलो चुरा पोस्त बरामद किया था। न्यायालय ने उसे दस साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दूसरा मामला 2016 में आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया। इसमें आरोपी से 3.5 किलोग्राम अफीम बरामद की गई थी। मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को 15 साल की कैद व 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तीसरे मामले में 5 जनवरी को आरोपी के बेटे गुरजंट को भी 3 किलोग्राम अफीम व गाड़ी के साथ पकड़ा गया था।
दूसरे आरोपी पर ये मामले दर्ज
आरोपी सुरेंद्र सिंह के खिलाफ 2006 में निसिंग थाने में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें आरोपी से 4051 किलोग्राम चुरा पोस्त बरामद किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को 12 साल की कैद व 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दूसरा मामला 2021 में आरोपी के खिलाफ बुटाना थाना में दर्ज है। इसमें आरोपी से 130 किलो चुरा पोस्त व एक कार बरामद की थी। इससे अलग आरोपी के खिलाफ अन्य राज्यों में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।
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