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64 लाख के कर बकायेदार मॉल समेत ग्यारह प्रतिष्ठान सील

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56: सैक्टर 12 स्थित सुपर मॉल की एक दुकान पर संपत्ति कर न भरने को लेकर नगर निगम की टीम ने की सीलिंग की का?
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माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। नगर निगम का शहर की विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी भवनों, प्लॉटों पर करीब 250 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है। कई दिनों से निगम ने 76 ऐसे डिफाल्टरों को नोटिस जारी कर सीलिंग की कार्रवाई की चेतावनी दी थी जो बार-बार नोटिस देने के बाद भी संपत्ति कर की अदायगी लंबे समय से नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद बकाया जमा न करने पर निगम की टीम ने गुरुवार को 63 लाख 83 हजार 887 रुपये के 11 बकायेदारों पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी।
इसमें एक पूरे मॉल, दूसरे मॉल की छह दुकानों सहित नौ दुकानें, बैंक्वेट हॉल, बारदाना फैक्टरी आदि को सील कर दिया। इसके अलावा चार दुकानें, डेयरी, बैंक्वेट हॉल संचालकों ने मौके पर 25 लाख 62 हजार 905 रुपये का भुगतान कर अपने प्रतिष्ठानों को सील होने से बचा लिया। आवासीय भवन में व्यावसायिक गतिविधि चलाने, मकान पर टावर लगाने के मामले में भी कार्रवाई की गई है।
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निगमायुक्त डॉ. मनोज कुमार के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार राजबख्श की मौजूदगी में सुबह 10:30 बजे डिफाल्टर बकायेदारों पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू की। टीम में डीटीपी विक्रम कुमार, ईओ देवेंद्र नरवाल, भवन निरीक्षक विकास अरोड़ा व कर अधीक्षक गगनदीप सिंह शामिल रहे। सीलिंग की कार्रवाई शाम चार बजे तक जारी रही।
इन संपत्तियों को किया सील
निगम आयुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि सेक्टर 12 स्थित हर्षा के 3 सी मॉल के संचालक पर 7 लाख 82 हजार 952 रुपये के संपत्तिकर की बकायेदारी में पूरे मॉल को सील कर दिया। सेक्टर 12 में ही लघु सचिवालय के निकट स्थित सुपर मॉल में 6 दुकानों को सील किया। इनके संचालकों पर 4.10 लाख रुपये का संपत्ति कर बकाया था। इनमें से एक दुकान संचालक ने शाम को निगम में आकर 88 हजार रुपये जमा कर दिए, जिससे उसकी दुकान को खोल दिया गया है।
दयानंद कॉलोनी में टीम ने जीटी रोड पर बने बैंक्वेट हाल को सील किया। इसके मालिक पर 8 लाख 69 हजार 734 रुपये बकाया है। मधुबन के पास 16 लाख 7 हजार 907 रुपये की बकायेदारी वाले एक अन्य बैंक्वेट हाल मालिक ने मौके पर सारी राशि का चेक टीम को दे दिया। इसके बाद कार्रवाई नहीं की गई। इंद्रा कॉलोनी में बारदाना फैक्टरी पर 9 लाख 64 हजार 85 रुपये लंबे समय से बकाया थे। बार-बार नोटिस के बाद भी बकाया राशि न देने पर फैक्टरी को सील कर दिया। बजीदा रोड स्थित मंगल कॉलोनी में प्रवीन कुमार की तीन दुकानों पर 8 लाख 83 हजार 20 रुपये का टैक्स बकाया है, तीनों दुकानो को सील कर दिया। संजय कॉलोनी में एक डेयरी और दुकान के मालिक पर 8 लाख 66 हजार 970 रुपये बकाया थे लेकिन सील की कार्रवाई से पहले ही मालिक ने पूरी धनराशि का चेक दे दिया।
आवासीय भवन में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर तीन मंजिला भवन सील
निगमायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि जाटों गेट के सामने एक भवन स्वामी ने आवासीय नक्शा पास करवाकर तीन मंजिला भवन बनाया। इसमें व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी। नोटिस जारी किया लेकिन जवाब नहीं दिया। इसलिए भवन सील कर दिया है।
दुकान के ऊपर लगाया टावर सील, कंपनी को नोटिस
ऋषि नगर गोशाला रोड पर रिहायशी इलाके के एक भवन के ऊपर एटीसी कंपनी की ओर से एक टावर लगवा दिया था। टावर संचालक ने टावर लगी दुकान को एक अन्य व्यक्ति को बेच दिया। आसपास के लोग विरोध कर रहे थे, शिकायत पर टावर को सील कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने वाली कंपनी एटीसी को जल्द इसे वाइंडअप करने का नोटिस दे दिया गया।
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बकायेदार प्रतिष्ठानों के मालिकों को अपना बकाया कर निगम के खजाने में तत्काल जमा कर देना चाहिए। यह उनका कर्तव्य भी बनता है। लेकिन जो लोग संपत्तिकर नहीं देंगे या जो लोग नगर निगम की या सरकारी जमीन पर नियमों के विरुद्ध अनाधिकृत निर्माण या गतिविधियां चलाएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. मनोज कुमार, कमिश्नर, नगर निगम करनाल
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