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सभी बीपीएल श्रेणी के पात्रों को मिलेगी मकान मरम्मत की वित्तीय मदद

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करनाल। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से मकान मरम्मत के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। डा. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था। हरियाणा सरकार की ओर से योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये की गई है।
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उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 वर्ष या इससे अधिक समय हो गया हो और मकान मरम्मत के योग्य हो तभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
यह रखी है पात्रता
आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए तथा उसका नाम बीपीएल सूची में हो। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए जो कम से कम दस साल पुराना हो।
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प्रार्थी परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी या बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो और मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।
ऑनलाइन करें आवेदन
सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य हैं। उसके बाद यह फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद ये फॉर्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरें। दस्तावेजों की प्रति साफ लगाएं। जिससे काम जल्द होने में आसानी होगी।
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