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38 साल पहले अलॉट हुई भूमि में बसे हैं पात्र, कागजों में महिला ने बेच दी थी जमीन

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कलायत। कलायत क्षेत्र के बात्ता गांव में संत गुरु रविदास मंदिर के पास करीब चार दशक से दो एकड़, एक कनाल और चार मरले में आबाद कालोनी को 50 लाख रुपये में बेचने के मामले पर जिला प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। डीसी प्रदीप दहिया के आदेश पर सीटीएम द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने इस जमीन को बेचने वाली महिला के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया है। इससे यहां आबाद सैकड़ों परिवारों के सिर से बेघर होने का संकट टल गया है।
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आवासीय कालोनी वासी बुजुर्ग बीरभान सिंह की शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। डीसी ने इंदिरा कालोनी को बेचने के मामले में जनवरी 2022 को सीटीएम को जांच का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट में कालोनीवासी भूमि के हकदार मिले। मामले के शिकायतकर्ता बीरभान सिंह, रामदिया, कांता देवी, महेंद्रो, लाजवंती, फूला देवी, ज्ञानवती, तरसेम सिंह और महावीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 1984 में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भूमिहीन कामगारों के लिए जमीन का अधिग्रहण किया था। इसमें करीब 100 परिवारों को योजना का लाभ दिया गया। आवासीय क्षेत्र को विकसित करने और गरीब तबके को 20 मकान भी मौके पर उपलब्ध करवाए थे। पिछले साल इन परिस्थितियों में अब आवासीय कालोनी को रातों-रात बेचने के आश्चर्यचकित करने वाले मामले ने कालोनी वासियों ने जिला प्रशासन से शिकायत की। 66 वर्षीय बुजुर्ग वीरभान बात्ता ने जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया को शिकायत देते हुए स्थिति से अवगत करवाया। इस पर डीसी ने सीटीएम को जांच के निर्देश दिए। सीटीएम ने जांच में तत्कालीन राजस्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही बताते हुए इस जमीन को रेशमा नामक महिला के रिकॉर्ड में दर्ज करने की बात कही। इसी जमीन पर रेशमा के परिवार ने मुआवजा भी लिया। उसके पति ने ट्रैक्टर लोन भी लिया था। सीटीएम ने उक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। अब इस मामले में पुलिस ने महिला रेशमा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
कलायत डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि गांव बात्ता निवासी बीरभान सिंह की शिकायत पर भूमि का दो बार मुआवजा लेकर फिर से 50 लाख रुपये में बेचने के आरोप में महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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