कैथल। नगर परिषद चुनाव के लिए आरकेएसडी कॉलेज में ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों ने आरकेएसडी कॉलेज सहित जिला प्रशासन से अनुमति के लिए लिखा है। इसी कॉलेज में चुनाव से जुड़ी अन्य सामग्री रखी जाएगी। साथ ही मतगणना केंद्र के लिए आरकेएसडी कॉलेज के हॉल को ही चुना गया है। वहीं मतगणना केंद्र बनाने के लिए भी अनुमति मांगी गई है।
शुक्रवार और शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है। इस कारण नगर परिषद कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ना तय है। इसे ध्यान में रखते हुए अधिकारी अवकाश के दिन बृहस्पतिवार को भी नगर परिषद कार्यालय में डटे रहे। ईओ कुलदीप मलिक ने बताया कि आरकेएसडी कॉलेज के हॉल को मतगणना केंद्र बनाने की तैयारी की जा रही है। बस अनुमति मिलने का इंतजार है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को नामांकन पत्र जमा करने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। नगर परिषद कार्यालय में एसडीएम की अगुवाई में यह प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवारों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हर संभव तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के लिए भी अधिकारियों को पत्र लिखा गया है।
अधिवक्ताओं के पास दिखे उम्मीदवार
बृहस्पतिवार को नामांकन पत्र जमा करवाने का कार्य अवकाश होने के कारण बंद रहा लेकिन उम्मीदवार व उनके समर्थक नामांकन से जुड़े अपने कागजात पूरे करने में जुटे रहे। कई उम्मीदवार अधिवक्ताओं के कार्यालयों में पहुंचे हुए दिखे। वे अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन में पूरी संजीदगी से फार्म भर रहे हैं ताकि कहीं किसी तरह की गलती की गुंजाइश न रहे। नहीं तो नामांकन पत्रों की जांच के समय नामांकन पत्र रद हो सकते हैं।
साढ़े दस लाख से अधिक खर्च नहीं कर पाएंगे नगरपालिका चेयरपर्सन प्रत्याशी
गुहला-चीका। निकाय चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा को नए सिरे से निर्धारित कर दिया है। आगामी 19 जून को होने वाले निकाय चुनाव के लिए नियम एवं कानून निर्धारित हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च कर संशोधित सीमा निर्धारित कर दी गई है।
रिटर्निंग अधिकारी गुहला नवीन कुमार ने बताया कि पालिका के अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी 10 लाख 50 हजार रुपये तक खर्च कर सकता है। इसी प्रकार से पार्षद के लिए चुनाव खर्च की सीमा दो लाख 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने-अपने चुनावी खर्च का लेखा निर्धारित रजिस्टर में दर्ज करना होगा। चुनाव का परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर यह ब्योरा निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग से प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा कराना होना। ऐसा न करने पर वह उम्मीदवार पांच वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बुधवार तक चीका नगर पालिका पार्षद उम्मीदवार के लिए तीन नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।