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अब 30 दिन बाद बनवा सकेंगे लाइट ड्राइविंग लाइसेंस

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परिवहन विभाग ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब लर्निंग लाइसेंस के 30 दिन बाद ही लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है।
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यह जानकारी ड्राइविंग लाइसेंस इंचार्ज राकेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले आवेदनकर्ताओं को 180 दिन बाद लाइट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता था। अब विभाग ने इस नियमों में भी बदलाव किया है। 30 दिन के बाद ही लाइट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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21 दिनों के लिए प्रशिक्षण केंद्र से प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म करने के साथ ही लर्निंग लाइसेंस की समय अवधि भी कम की है। पहले जिस लर्निंग लाइसेंस की वैद्यता 180 तक थी। अब वह 30 दिनों तक ही वैध है। सबसे पहले आवेदक ऑनलाइन पंजीकरण कराएं, इसके बाद आवेदन नंबर जारी होगा, इसके बाद एसडीएम ई-दिशा केंद्र में दस्तावेजों का सत्यापन होगा। इसमें आवेदनकर्ता को लर्निंग लाइसेंस के लिए 650 रुपये व लाइट लाइसेंस के लिए 1280 रुपये फीस का भुगतान करना होगा।
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