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जुर्माना नहीं भरा तो रद्द हो सकता है लाइसेंस, वाहन भी होंगे जब्त

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कैथल। रोडवेज ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कार्यालय द्वारा विभिन्न नियमों का पालन न करने पर किए गए जुर्माने की राशि संबंधित लोगों द्वारा नहीं भरी जा रही। जिस कारण पिछले पांच साल में 1 करोड़ 60 लाख रुपये बकाया है। अब विभाग ने ऐसे 558 वाहन चालकों को नोटिस देने का फैसला लिया है। यदि जुर्माना नहीं भरा तो इनके लाइसेंस रद्द किए जाने की कार्रवाई भी हो सकती है। यह जुर्माना ओवरलोेडेड वाहन चालक, बिना परमिट फीस और मोटर व्हीकल टैक्स न भरने वाले वाहन चालकों पर बकाया है।
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आरटीए कार्यालय के अनुसार पिछले पांच साल में समय-समय पर अभियान चलाकर ओवरलोडेड, बिना परमिट फीस और मोटर व्हीकल टैक्स न भरने वाले चालकों के चालान किए गए। इन चालानों में से 558 वाहन चालकों ने जुर्माना राशि नहीं भरी है। अब इन वाहन चालकों को आरटीए विभाग की तरफ से बकाया चालानों की रिकवरी के लिए नोटिस भेजे जाएंगे। विभाग की तरफ से जुर्माना राशि ने भरने वाले वाहन चालकों की सूची तैयार कर ली है। नोटिस के आने के बाद अगर जल्द भुगतान नहीं किया तो वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द किए जाने के साथ-साथ वाहनों को जब्त किया जा सकता है।
एक करोड़ 60 लाख के करीब-बकाया राशि में ओवरलोडेड वाहनों के आठ लाख रुपये बकाया है। पांच साल में 28 ओवरलोडेड गाडिय़ों के चालकों ने जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई है। मोटर व्हीकल टैक्स में 470 संचालकों का राशि बकाया है। एक करोड़ 37 लाख रुपये बकाया है। परमिट फीस न भरने वालों में 60 वाहन शामिल है। 14 लाख 39 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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बकाया राशि के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के तय समय में जुर्माना राशि नहीं भरी तो वाहनों को जब्त किया जाएगा। विभाग की तरफ से जुर्माना राशि नहीं भरने वालों की सूची तैयार कर ली गई है। एक करोड़ 60 लाख के करीब राशि बकाया है।
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- शीशपाल सहायक सचिव, आरटीए सचिव
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