हरियाणा राज्य में कृषि कार्यों के दौरान खेतों, गांवों, मार्केट यार्ड और ऐसे स्थानों से आते-जाते दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ितों को मार्केट कमेटी द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह सहायता मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत सहायता दी जाती है।
गौरतलब है कि किसान एवं खेतीहर मजदूरों को खेत-खलिहानों में दिन-रात काम करना पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। ऐसे में दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या स्थायी अशक्तता होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये, दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर 1 लाख 87 हजार 500 रुपये, इसी प्रकार एक अंग भंग होने या स्थायी चोट होने पर 1 लाख 25 हजार रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये और आंशिक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये सरकार अनुदान के रूप में मार्केट कमेटी के माध्यम से देती है।
डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि इसके लिए पुलिस रिपोर्ट और पोस्टमार्टम का होना जरूरी है। अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र और अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो प्रति दावे के साथ प्रस्तुत की जा सकती है। आवेदक को दुर्घटना के दो महीने तक संबंधित मार्केट कमेटी के सचिव को आवेदन करना होगा।