हरियाणा के कैथल में सेशन जज रितु वाईके बहल की अदालत में हेरोइन रखने के दोषी को डेढ़ साल की कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सीवन थाना के एएसआई मंजीत सिंह ने इस बारे में थाना सीवन में 15 अप्रैल 2023 को एनडीपीएस की धारा 21-बी के तहत मुकदमा नंबर 51 दर्ज करवाया था। स्टेट की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जसवीर ढांडा ने की।
केस फाइल के हवाले से जसबीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता घटना के दिन एसआई बलराज सिंह, ईएसआई जोगेन्द्र, एचसी अशोक कुमार, सिपाही निर्मल सिंह, महिला सिपाही पकविंद्र कौर, चालक ईएचसी मनोज कुमार के साथ पुलिस वाहन में गश्त करते हुए चीका से कैथल की तरफ जा रहे थे।
पशु अस्पताल सीवन के पास एक व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी कि बिट्टू निवासी सीवन काफी समय से हेरोइन बेचने का काम करता है। इस पर पुलिस ने गश्त पार्टी तैयार की और बिट्टू के मकान के पास पहुंचे। सूचना के अनुसार बिट्टू गली में खड़ा मिला जो पुलिस पार्टी को देखकर एक दम से तेज भागकर पास में ही बने मकान में अंदर घुस गया लेकिन पुलिस ने उसे काबू कर लिया।
मजिस्ट्रेट के सामने जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 35 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान बनाकर अदालत के सुपुर्द कर दिया। ट्रायल के दौरान कुल नौ गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिट्टू को हेरोइन रखने का दोषी पाया तथा अपने 29 पेज के फैसले में उसे 18 महीने के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।