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सोलर पंप के लिए आवेदन 27 दिसंबर से करें

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कैथल। नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा विभाग द्वारा सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए आवेदन आगामी 27 दिसंबर से सरल पोर्टल पर 3 एचपी से 10 एचपी सबर्मिसेबिल या मॉनोब्लॉक के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
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एडीसी समवर्तक सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सोलर वाटर पंपिंग स्कीम का किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर सिस्टम आवंटित करेगी तथा शेष 25 प्रतिशत राशि लाभार्थी किसान को एप्लीकेशन भरते समय ही ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि सोलर वाटर पंप का आवेदन करने के लिए किसान के पास अपना परिवार पहचान पत्र, जमीन की फर्द, आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सोलर वाटर पंप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही आवंटित किए जाएंगे।
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