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कुकर्म के आरोपी को बीस साल की कैद

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कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने कुकर्म के मामले में सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने बच्चे को पांच लाख रुपये मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं।
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पीड़ित बच्चे के चचेरे भाई ने पूंडरी थाने में केस दर्ज करवाया था। इसमें उसने बताया था कि पीड़ित 11 वर्षीय बच्चा अपने घर से दुकान की तरफ रिचार्ज करवाने के लिए जा रहा था। शाम को करीब पांच बजे एक मकान में किराये पर रहने वाले भाणा निवासी सोनू ने बच्चे को अपने मकान में बुलाया और उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए।
द्घइसके बाद सोनू ने बच्चे को धमकी भी दी कि यदि तूने घर पर बताया तो तुझे जान से मार दूंगा। पीड़ित बच्चे ने दीवार से कूद कर अपनी जान बचाई। पुलिस ने केस दर्ज करके चालान अदालत में पेश किया। शिकायत पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे पूनम सुनेजा ने सोनू को दोषी पाया और 20 साल के कारावास तथा 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने बच्चे को पांच लाख रुपये मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं, जो पीड़ित को दिए जाएंगे।
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