जींद। जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अनुमोदित ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूलों के माध्यम से 21 दिवसीय चालक प्रशिक्षण और आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक संतोष यादव ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने के लिए महिलाओं की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वे हरियाणा राज्य की मूल निवासी हों। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं पास होनी चाहिए जबकि उच्चतर योग्यता को वरीयता दी जाएगी।
आवेदक की दृष्टि अच्छी हो तथा रंग दृष्टिहीनता न हो। उनके पास वैध लर्नर लाइसेंस होना आवश्यक है। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे अथवा जिन परिवारों की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1.80 लाख रुपये या इससे कम है वे महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
प्रशिक्षण लेने वाली प्रत्येक महिला को एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। महिलाएं 28 फरवरी तक निर्धारित आवेदन प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित पंजीकृत डाक अथवा दस्ती तौर पर जिला प्रबंधक कार्यालय, हरियाणा महिला विकास निगम, जींद में जमा करा सकती हैं। आवेदन के साथ आवेदक का मोबाइल नंबर, ईमेल पता तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करना जरूरी है।