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Jind News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना

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संवाद न्यूज एजेंसी
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जींद। एडिशनल सेशन जज डॉ. चंद्रहास की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार सदर थाना नरवाना क्षेत्र के एक गांव के युवक ने पुलिस एफआईआर में बतया था कि 12 दिसंबर 2024 रात को खाना खाने के बाद उनकी 17 वर्षीय बहन परिवार के साथ सो गई थी। जब वह रात करीब तीन बजे उठे तो बहन बिस्तर पर नहीं थी। उन्होंने आसपास और रिश्तेदारों में तलाश किया लेकिन सुराग नहीं लगा।
मामले में सदर नरवाना पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। जांच में सामने आया था कि अबंरसर निवासी साहिल घर से नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद नाबालिग को तलाश कर परिजनों को सौंप दिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ दी।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में सबूत जुटाए। एडिशनल सेशन जज डॉ. चंद्रहास की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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