जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दो दोषियों को बीस-बीस साल और एक अन्य दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं आरोप सिद्ध नहीं होने पर सचिन और मोहित को बरी कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाना थाना इलाके की एक महिला ने 26 अगस्त 2023 को पुलिस एफआईआर में बताया था कि जुलाना निवासी इशु, विनित और गांव फतेहगढ़ निवासी हितेश ने उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया था।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बाद में पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराएं जोड़ दी थी। मामले में जुलाना के सचिन और मोहित का भी नाम साने आया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने दोषी ईशू, विनीत को बीस-बीस साल और हितेश को दस साल की सजा सुनाई है।