जिन लोगों ने अब तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं, उनके लिए नए साल में काफी परेशानी होंगी। शनिवार को बिना वैक्सीन प्रमाणपत्र दिखा लोग न तो रोडवेज बस, ट्रेन, बैंक, मैरिज हाल, होटल, रेस्टोरेंट, सरकारी कार्यालयों, बाजार, सब्जी मंडी, अनाज मंडी में प्रवेश कर सकते हैं और न ही इन लोगों को गैस सिलिंडर मिल पाएगा। यह नियम शनिवार से लागू हो जाएगा।
आमजन के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर एक जनवरी से नो मास्क-नो सर्विस, नो वैक्सीनेशन नो इंट्री का नियम लागू किया जा रहा है। सभी सार्वजनिक स्थानों, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों में जिन लोगों ने कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज ली हैं उनको ही प्रवेश की अनुमति होगी। डीसी नरेश नरवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव व फैलने से रोकने के लिए सभी पात्र नागरिकों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस अधिकारी व कर्मचारी व नागरिक ने दोनों टीके लगवाए हुए हैं, उन्हीं की कार्यालयों में एंट्री हो। बिना टीका लगवाए कार्यालय में एंट्री न हो यह सभी के हित में है। प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सरकारी कार्यालयों में गेट पर चेकिंग प्वायंट बनाए गए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र दिखाने पर ही एंट्री करने दी जाएगी।