संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अदालत एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने सोनीपत के रिंढाना निवासी रोहताश व एक महिला सुंदरी को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। जबकि महिला पर 21 तो व्यक्ति पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
थाना जुलाना में दो सितंबर 2022 को नाबालिग लडक़ी द्वारा दी गई शिकायत में बताया था कि सोनीपत के रिंढाना गांव निवासी रोहताश का उनके घर पर आना जाना था। जिसके चलते वह उसके साथ छेड़छाड़ करता था। उसमें महिला सुुंदरी भी आरोपी का सहयोग करती थी। पुलिस ने इस मामले में महिला सुंदरी व रिंढाना निवासी रोहताश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। उसी समय से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ. चंद्रहांस की अदालत ने आरोपी महिला व रोहताश को पांच पांच वर्ष कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।