संवाद न्यूज एजेंसी
झज्जर। गांव माजरा डी निवासी एक किसान की फसल खराब होने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। माजरा डी निवासी राजेंद्र सिंह ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी कि 2019 में उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से गेहूं की फसल का इंश्योरेंस कराया था। उन्होंने 2.469 हेक्टेयर में फसल बोई थी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अकाउंट से प्रीमियम की रकम 2,333 रुपये काट ली गई थी। उनकी फसल जलभराव की वजह से बर्बाद हो गई थी जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। खेतों का सर्वे किया गया और सर्वे रिपोर्ट के अनुसार गेहूं की फसल का 75 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ था।
उन्होंने कई बार इंश्योरेंस क्लेम पास करने के लिए कहा लेकिन मामला लंबा खींचा गया। उन्होंने लीगल नोटिस भी भेजा लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था।
उपभोक्ता फोरम के प्रधान डॉ. शहाबुद्दीन, सदस्य श्रीनिवास खुंडिया, वीना रानी सदस्य ने इस पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि शिकायतकर्ता की खराब फसलों के लिए देय दावा 1,22,850 रुपये बनता है जिसका भुगतान नहीं किया गया। बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 122,850 की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।
शिकायत दर्ज करने की तारीख 24 जनवरी 2022 से वास्तविक भुगतान 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर के साथ देना होगा।