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जमीन खाली करने के लिए वक्फ बोर्ड ने किरायेदारों को थमाया नोटिस

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वक्फ बोर्ड के अधिकारियों और नए कानून की प्रतियां फूंकते किरायेदार। - फोटो : Jind
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वक्फ बोर्ड कानून के विरोध में सोमवार को रानी तालाब पर वक्फ बोर्ड के किरायेदारों ने विरोध प्रदर्शन कर वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूंका और संशोधित कानून की प्रतियां जलाईं।
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किरायेदारों ने कहा कि वक्फ बोर्ड कानून की आड़ में वक्फ की जमीन के किरायेदारों से बिना किसी सुनवाई के मनमर्जी से किराया वसूला जा रहा है। इसे वह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड के लैंड होल्डर्स ने मांग की कि इस कानून को निरस्त किया जाए। बाद में मांगों को लेकर ज्ञापन तहसीलदार मनोज अहलावत को सौंपा। प्रदर्शन से पहले वक्फ बोर्ड के लैंड होल्डर्स रानी तालाब स्थित नेहरू पार्क में एकत्रित हुए। रोष सभा का आयोजन किया गया। यहां
अतुल चौहान ने कहा कि हरियाणा वक्फ बोर्ड की जमीन पर 70 साल से किराए पर चली आ रही है। किराये वाली जमीनों पर विभाजन से पहले से किराएदारी चल रही है। विभाजन के बाद यह जमीन कस्टडियन के पास ट्रांसफ र कर दी गई थी। बाद में पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन के तहत यह जमीन पंजाब वक्फ बोर्ड के नाम ट्रांसफर कर दी गई थी। अब यह जमीन हरियाणा वक्फ बोर्ड के नाम ट्रांसफर है। उन्होंने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल-2014 के आने से पहले की यह जमीनें उनके पास हैं। बिना किसी रुकावट के समय-समय पर लीज आपसी राजीनामे से बढ़े हुए किराए पर रिन्यू कर दी जाती है। अब हरियाणा वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी किया है कि जिसके तहत उन्होंने अपनी किराये वाली जमीनें खाली करवाने की बात कही है। इस जमीन पर ओपन ऑक्शन होगा और किराया ऑक्शन से निर्धारित होगा। यह नोटिस पूरी तरह से गलत है। जिन नियम का हवाला इसमें दिया गया है वह गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल्ज 2014 सरकार द्वारा वक्फ विभाग को असंवैधानिक तरीके से अमीर बनाने के लिए बनाए गए हैं। जिससे एक विशेष वर्ग को राजनीतिक फायदा दिया जा सके। इसके अलावा सरकार द्वारा यह रूल बनाया गया तो कोई आपत्ति नहीं मांगी गई। इस अवसर पर अतुल चौहालन, संजय, स्वरूप, जितेंद्र, नरेश, गुरदीप कुमार, नवीन कुमार, संतोष, हरिकिशन और सविता मौजूद रहे।
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