जींद। अदालत ने मंगलवार को गांव शाहपुर निवासी आशीष को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने उसे सात साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा शस्त्र अधिनियम के तहत दो साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 13 नवंबर 2019 को गांव शाहपुर निवासी नवीन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव शाहपुर निवासी आशीष उर्फ आशु ने उसके भाई प्रवीण को सीने में गोली मार दी थी। सदर थाना पुलिस ने आशीष के खिलाफ हत्या के प्रयास व शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 19 नवंबर को आशीष उर्फ आशु को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। यह मामला उसी समय से अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को एएसजे आराधना साहनी की अदालत ने आशीष उर्फ आशु को दोषी करार देते हुए हत्या के प्रयास के मामले में सात साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही शस्त्र अधिनियम के तहत दो साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत में उप निरीक्षक रणधीर सिंह ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए थे।