जींद। फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने और उसका यौन उत्पीड़न करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई। दोषी पर 80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत में चले अभियोजन के अनुसार सात नवंबर 2024 को थाना जुलाना में दर्ज एफआईआर में एक व्यक्ति ने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी को नंदगढ़ निवासी आरोपी रवि बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद आरोपी ने उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
जांच के दौरान साक्ष्य जुटाकर दोषी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। पुलिस के साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश शिफा ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।