जींद। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने युवती की अश्लील वीडियो बना इंस्टाग्राम पर वायरल करने, अश्लील हरकत करने के जुर्म में दोषी को पांच साल कारावास और 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शहर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एक दिसंबर 2023 को पुलिस को दी शिकायत मे बताया था कि भिवानी रोड निवासी आनंद उसकी बेटी को बहला फुसला कर राजकीय महाविद्यालय के पास एक कैफे हाउस मे ले गया जहा पर आरोपी ने उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की और उसकी अश्लील वीडियो और फोटो बना ली।
इसके बाद फोटो, वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब उसकी बेटी ने आनंद की बात मानने से मना कर दिया तो आरोपी ने वीडियो और फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया।
पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर आनंद के खिलाफ अश्लील हरकत करने, बंधक बनाने, अपहरण करने, आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर काबू कर लिया था। तभी से मामला विचारधीन था।
सोमवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने आईटी एक्ट, 10 व 12 पाॅक्सो एक्ट में आनंद को पांच साल का कारावास और 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।