संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। नाबालिग से कुकर्म करने के दोषी बाबा सोनू को एएसजे डॉ. चंद्रहांस की अदालत ने 20 साल कैद व साढ़े दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी द्वारा जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
सदर थाना नरवाना पुलिस को 27 अक्तूबर 2022 को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि फतेहाबाद के ढाणी गोपाल निवासी बाबा सोनू ने उसके नाबालिग भतीजे को बहला फुसलाकर उसके साथ कुकर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसमें नरवाना सदर थाना पुलिस ने आरोपी बाबा सोनू के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद अदालत के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया था। उसी समय से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ. चंद्रहांस की अदालत ने आरोपी बाबा सोनू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद व साढ़े दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी द्वारा जुर्माना नहीं भरने पर दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।