जींद। अदालत ने गांव रामनगर निवासी कुलदीप उर्फ नन्हा को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा उसे शस्त्र अधिनियम के तहत 20 हजार रुपये जुर्माना व तीन वर्ष कैद की सजा भी सुनाई गई है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 26 फरवरी 2018 को गांव रामनगर निवासी कुलदीप उर्फ नन्हा ने गांव के ही सुखपाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सफीदों पुलिस ने रामनगर निवासी सुनील की शिकायत के आधार पर कुलदीप के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। अपनी शिकायत में सुनील ने कहा था कि वह 26 फरवरी 2018 को शाम को खेत में गया था। यहां पर उसके ताऊ का लड़का सुखपाल व कुलदीप बैठे थे। कुलदीप ने सुखपाल को पानी लाने के लिए कहा। इस पर सुखपाल ने मना कर दिया। इस पर दोनों की आपस में कहासुनी हो गई। इस पर कुलदीप ने सुखपाल को पिस्तौल निकालकर गोली मार दी। इससे सुखपाल की मौके पर ही मौत हो गई। सात मार्च 2018 को पुलिस ने कुलदीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जांच अधिकारी रामनिवास ने आरोपी कुलदीप को अदालत से रिमांड पर लेकर उससे पिस्तौल बरामद की थी। इसके बाद 28 अप्रैल को अदालत में चालान पेश किया था। सेशन जज आराधना साहनी की अदालत ने ठोस गवाहों को देखते हुए अदालत ने शुक्रवार को कुलदीप को दोषी करार दिया और उसे सजा सुनाई।