झांज गेट पर 18 अगस्त 2016 को युवक की गोली मारकर हत्या करने के तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
जानकारी अनुसार 18 अगस्त 2016 को वाडिया मोहल्ला निवासी प्रेम ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसका बेटा पारस 17 अगस्त रात को झांझ गेट के निकट दोस्तों के साथ चबूतरे पर बैठा था। उसी दौरान अमरहेड़ी रोड निवासी विजेंद्र, पड़ाना निवासी सोमवीर, सैनी मोहल्ला निवासी हरीश बाइक पर चबूतरे के पास पहुंचे। विजेंद्र बाइक से नीचे उतरा और असलाह से पारस पर नजदीक से फायर कर दिया। पारस के साथी जब तक संभलते तब तक तीनों बाइक पर फरार हो गए। पारस की नागरिक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने प्रेम की शिकायत पर अमरहेड़ी रोड निवासी विजेंद्र, पड़ाना निवासी सोमवीर और सैनी मोहल्ला निवासी हरीश के खिलाफ हत्या तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।