17जेएनडी04 : जुलाना में वरिष्ठ नागरिकों कानूनी साक्षरता के बारे में जानकारी देते अधिवक्ता देवरा
जींद। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सोमवार को अमर ज्योति फाउंडेशन ओल्ड एज होम जुलाना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित हुआ। कार्यक्रम की देखरेख जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष डीएलएसए पूनम सुनेजा व सचिव जसबीर ने की।
इस दौरान पैनल अधिवक्ता देवराज मलिक ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत संतान या वारिसों पर माता-पिता और दादा-दादी के भरण-पोषण की कानूनी जिम्मेदारी तय है।
यदि संतान भरण-पोषण नहीं करती है तो वरिष्ठ नागरिक संबंधित प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जहां उन्हें भत्ता, देखभाल या आवास उपलब्ध कराया जा सकता है। अधिवक्ता मलिक ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन, रेल-बस यात्रा में रियायत, आयकर छूट, स्वास्थ्य बीमा तथा पुराने मामलों के निपटारे में प्राथमिकता जैसे अधिकार प्राप्त हैं।
यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने शर्तों के आधार पर संपत्ति संतान को दी है और संतान उन शर्तों का पालन नहीं करती, तो कानून उन्हें संपत्ति वापस लेने का अधिकार देता है। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को न्यायिक परिसर जींद, नरवाना और सफीदों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। ज्योति ने बताया कि कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 उपलब्ध है।