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स्वास्थ्य निदेशालय ने एंबुलेंस चालकों की भर्ती के लिए बनाए नए नियम

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नागरिक अस्पताल में खड़ीं एंबुलेंस। - फोटो : Jind
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नागरिक अस्पताल जींद में फर्जी प्रमाण पत्रों की मदद से भर्ती किए गए दो एंबुलेंस चालकों के निष्कासन के बाद स्वास्थ्य निदेशालय ने अब एंबुलेंस चालक की भर्ती के लिए नए नियम बनाए हैं। जिसके तहत ही आउटसोर्स एजेंसी चालकों की भर्ती करेगी। चालकों की भर्ती के लिए 60 अंक निर्धारित किए गए हैं, जो चालक इन नियमों के अनुसार सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा उसी की भर्ती की जाएगी।
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जानकारी के लिए नागरिक अस्पताल में अप्रैल में आउटसोर्स एजेंसी ने एंबुलेंस चालकों की भर्ती की थी। इन चालकों की भर्ती में अनियमितता मिलने पर इसकी जांच हुई थी। जांच में मिला था कि दो एंबुलेंस चालकों की भर्ती नियम के अनुसार नहीं की गई है। इसलिए जांच कमेटी ने इन चालकों को हटाने की सिफारिश की थी। इसके बाद सिविल सर्जन ने इन चालकों को हटाने के लिए आउटसोर्स एजेंसी को निर्देश दे दिए थे। चालकों की भर्ती में गड़बड़ी मिलने के बाद से नेशनल हेल्थ मिशन ने एंबुलेंस चालकों की फर्जी भर्ती पर रोक लगाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। अब नए चालकों की भर्ती इन्हीं नियमों के अनुसार होगी। इसके लिए स्वास्थ्य निदेशालय ने सिविल सर्जन तथा रेफरल के डिप्टी सिविल सर्जन को पत्र जारी करके इन नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
ऐसे बनाई जाएगी मेरिट, 60 अंक लेने वाला होगा टॉप पर
नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि चालक की कम से कम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। दसवीं कक्षा में 50 प्रतिशत अंक वाले को 5 अंक, 51 से 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले को 7 अंक, 61 से 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले को नौ अंक तथा इसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले को 10 अंक दिए जाएंग। यदि कोई 12वीं पास है तो उसे पांच अंक तथा स्नातक या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाला है तो 5 अंक दिए जाएंगे।
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इसी प्रकार किसी के पास एक वर्ष का गाड़ी चलाने का अनुभव है तो उसे एक अंक तथा अधिकतम दस अंक दिए जाएंगे। वहीं परिवहन विभाग द्वारा चालक का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें अधिकतम दस अंक दिए जाएंगे। यदि कोई स्थानीय क्षेत्र का है तो उसे 20 अंक अलग से दिए जाएंगे। इस प्रकार दसवीं कक्षा के अधिकतम 10 अंक, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के 10 अंक, चालक अनुभव के 10 अंक, चालक टेस्ट के 10 अंक तथा स्थानीय रहने वाले को 20 अंक दिए जा सकते हैं। इन 60 अंकों में जो मेरिट सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा उसे आउटसोर्स एजेंसी सबसे पहले नियुक्त करेगी। ने नियम के लागू होने से चालक की नियुक्ति में आउटसोर्स एजेंसी मनमानी नहीं कर सकेगी।
नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक का पत्र मिला है। इनमें एंबुलेंस चालकों की भर्ती के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इन 60 अंकों के आधार पर जो मेरिट में आएगा, उसे पहले भर्ती किया जाएगा। एंबुलेंस चालक का काम बहुत जिम्मेदारी का होती है, इसलिए आउटसोर्स एजेंसी को चालक भर्ती करने के लिए इन सभी नियमों का पालन करना होगा।
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डॉ. राजेश भोला, नोडल अधिकारी रेफरल, नागरिक अस्पताल, जींद।
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