जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसका पालन करना हम सभी के लिए जरूरी है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सोमवार को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें छह मई तक लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद 7 मई को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 9 मई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 25 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार अधिक से अधिक मतदान हो, विशेषकर युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्वीप टीम लगातार इस कार्य में लगी हुई है। ईवीएम पर नोटा का बटन भी होगा। अगर कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता है तो वह इस बटन का प्रयोग कर सकता है। इससे मतदाता का वोट भी डल जाएगा और वह वोट किसी भी उम्मीदवार के लिए गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिस मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में होगा केवल वही वोट डाल सकेगा। अगर किसी के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह दूसरे अन्य वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेगा, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है।