हरियाणा के जींद के गढ़ी थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय भतीजी का यौन शोषण करने के दोषी चाचा को एएसजे डॉ. चंद्रहांस की अदालत ने दस वर्ष कैद और 20500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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गढ़ी थाना क्षेत्र के गांव की एक महिला ने 27 जून 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके बगल में उसके देवर का मकान है। उसकी 11 वर्षीय बेटी अपने चाचा के घर खेलने चली जाती थी। देवर उसकी बेटी को मोबाइल फोन पर अश्लील फिल्म दिखाता था। इसके बाद उसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में महिला को उस समय पता चला जब उसने बेटी को अस्तव्यस्त देखा।
गढ़ी थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसके रिश्ते के देवर के खिलाफ यौन शोषण, छह तथा 18 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था, तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने दोषी को दस वर्ष का कारावास तथा साढे़ 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।