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Jind News: सबूतों के आधार पर एनडीपीएस के मामले में आरोपी बरी

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जींद। एडिशनल सेशन जज जयबीर सिंह की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। यह मामला साल 2018 से अदालत में चल रहा था। जांच में अदालत को पुलिस कार्रवाई संदिग्ध लगी और माना की आरोपी पर नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार सीआईए स्टाफ नरवाना 13 अक्तूबर 2018 को ठंडी सड़क पर गश्त कर रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि खरल हाल आबाद चमेला कॉलोनी निवासी प्रकाश उर्फ प्रकाशा नशा बेचने का काम करता है। वह हिसार रोड स्थित डेरा सच्चा सौदा सत्संग भवन के पास नशीला पदार्थ लिए हुए है और वह किसी ग्राहक के इंतजार में खड़ा है।
सूचना पर सीआईए तुरंत मौके पर पहुंची और बताए हुलिया अनुसार वहां एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। पुलिस ने तुरंत व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 16 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपना नाम चमेला कॉलोनी निवासी प्रकाश उर्फ प्रकाशा बताया।
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शहर थाना पुलिस ने आरोपी प्रकाश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाकर अदालत में पेश किए। जांच में अदालत को पुलिस कार्रवाई संदिग्ध लगी और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
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