जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि जिला के सभी पात्र परिवार दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) का लाभ उठाएं। दयालु हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता देती है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत छह साल से ज्यादा उम्र और 60 साल तक के परिवार के सदस्य की मौत या स्थायी दिव्यांगता पर वित्तीय सहायता दी जाती है। इस सहायता की रकम, मृत्यु या दिव्यांगता के समय व्यक्ति की उम्र के हिसाब से अलग-अलग होती है।
उन्होंने कहा कि मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता की तिथि से तीन महीने के भीतर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा। यह योजना पूरी तरह निशुल्क है। उन्होंने बताया कि छह से 12 वर्ष आयु की स्थिति में एक लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष आयु की स्थिति में 2 लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष आयु की स्थिति में तीन लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष आयु की स्थिति में 5 लाख रुपये और 45 से 60 वर्ष आयु की स्थिति में तीन लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।