नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के तीन दोषियों को एडीजे देवेंद्र सिंह की अदालत ने 10-10 वर्ष कारावास व 26500-26500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की एवज में दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 अक्तूबर 2016 को नरवाना शहर थाना पुलिस के क्षेत्र निवासी एक 14 वर्षीय छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान नरवाना के इंद्रा कॉलोनी निवासी बंटी, सुरेंद्र व नसीब ने छात्रा का अपहरण कर लिया। तीनों व्यक्ति छात्रा को एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। तीनों आरोपियों ने किसी को मामले की सूचना देने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने घर पहुंचकर मामले की सूचना परिजनों को दी। पुलिस ने तीनों दोषियों के खिलाफ अपहरण करने, रेप करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।