झज्जर। खरहर गांव में वर्ष 2015 में 50 वर्षीय महिला को गोली मारने के मामले में अदालत ने वीरवार को फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार की अदालत ने दो भाइयों को 10 साल की कैद व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त एक को आर्म्स एक्ट के मामले में 3 साल की कैद व 3000 जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में धारा 307 के तहत लगाए गए जुर्माने की एवज में 6 माह व आर्म्स एक्ट के तहत लगाए गए जुर्माने की अदायगी न करने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार, खरहर गांव निवासी धर्मेंद्र ने 8 सितंबर 2015 को पुलिस को दिए बयान में कहा था कि वह अपने घर में बैठे हुए थे। उसी दौरान गांव के ही युवक दीपक पुत्र ईश्वर सिंह ने पैसे की रंजिश रखते हुए उसकी मां मूर्ति देवी पर गोली चलाई और उस समय उसका भाई राहुल गोली मारने के बाद अपने भाई को बाइक पर बैठा कर वहां से भाग गया। उसकी मां मूर्ति देवी को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए करीब 7 साल बाद मामले का फैसला आया है। अदालत ने दीपक को आर्म्स एक्ट में तीन साल व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।