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अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान : डीसी

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मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवक अथवा युवती की तरफ से गैर अनुसूचित जाति की युवक अथवा युवती के साथ विवाह करने पर उनके संयुक्त बैंक खाते में 1,25,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए फिक्स डिपाजिट के रूप में जमा करवाई जाती है। इसके साथ-साथ 1 लाख 25 हजार रुपये की राशि उनके बचत खाते में भी डाली जाती है।
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ये जानकारी शुक्रवार को डीसी श्याम लाल पूनिया ने देते हुए कहा कि योजना की पात्रता के लिए वर-वधू दोनों का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने वाले युवक-युवती का राज्य के स्थायी निवासी होना भी आवश्यक है। इसके अलावा नवविवाहित दंपती की तरफ से इस योजना के तहत पूर्व में भी कोई लाभ न लेना भी प्रमुख शर्त है। साथ ही वर-वधू दोनों की आयु कानूनन विवाह के योग्य होनी चाहिए। प्रोत्साहन राशि केवल पहले विवाह के लिए ही प्रदान की जाती है। आवेदन पत्र विवाह के 3 वर्ष के भीतर देना होगा। इसका आवेदन अंत्योदय भवन और लघु सचिवालय होडल व हथीन में स्थित अंत्योदय सरल केंद्रों में 10 रुपये निर्धारित शुल्क राशि पर भरे जा सकते हैं।
जिला कल्याण अधिकारी श्वेता शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता, अंतरजातीय विवाह शगुन योजना, डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के आवेदन ऑनलाइन अंत्योदय भवन में किए जाते हैं।
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