हिसार। शहर में प्रॉपर्टी टैक्स का सर्वे करने वाली याशी कंपनी ने सोमवार से शहर में असेसमेंट नोटिस बिल बांटने शुरू कर दिए। कंपनी ने सिरसा रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड से यह बिल बांटने शुरू किए हैं। इस नोटिस के आधार पर प्रॉपर्टी मालिक यह पता लगा सकेंगे कि कंपनी ने सही प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट किया है या नहीं। इसके अलावा प्लॉट साइज सही है या नहीं। अगर इनमें से या फिर कोई अन्य गड़बड़ी है तो प्रॉपर्टी मालिक कंपनी के हेल्प डेस्क के माध्यम से इन्हें ठीक करवा सकेगा।
नगर निगम कार्यालय के अलावा शहर के तीन अन्य जगहों पर यह हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे। हालांकि कंपनी की तरफ से नोटिस पर बार कोड की सुविधा भी है। इसकी मदद से प्रॉपर्टी मालिक बार कोड स्कैन कर ऑनलाइन ही आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे और उन्हें हेल्प डेस्क पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। निगम प्रशासन के अनुसार प्रॉपर्टी मालिक इस असेसमेंट नोटिस को बिल न समझे। इस नोटिस के माध्यम से प्रॉपर्टी संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाएगा। यदि असेसमेंट नोटिस में दी गई जानकारी में किसी तरह की कोई गलती है तो असेसमेंट नोटिस के साथ नगर निगम कार्यालय में अपनी एप्लीकेशन जमा करवाए। साथ ही उस त्रुटि से जुड़े दस्तावेज भी जरूर जमा करवाए। इसके अलावा प्रॉपर्टी मालिक असेसमेंट नोटिस पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता हैं।
घर पर मालिक के न मिलने पर प्रॉपर्टी पर चस्पा कर दिया जाएगा नोटिस
निगम प्रशासन के अनुसार असेसमेंट नोटिस बांटने के दौरान यदि प्रॉपर्टी मालिक नोटिस प्राप्त नहीं करता है या किन्हीं कारणों से प्रॉपर्टी मालिक नहीं मिलता है तो असेसमेंट नोटिस प्रॉपर्टी पर चस्पा कर दिया जाएगा। असेसमेंट नोटिस पर त्रुटि संबंधी सभी दिशा निर्देश प्रकाशित किए गए हैं।
यहां लगाए जाएंगे हेल्प डेस्क
- आजाद नगर स्थित दमकल कार्यालय
- इंडस्ट्रीयल एरिया
- सेक्टर 13 सामुदायिक केंद्र
ब्याज की शत प्रतिशत छूट का उठाए लाभ
कार्यकारी अधिकारी दीपक गोयल ने कहा है कि मौजूदा समय प्रॉपर्टी टैक्स पर सरकार ने सौ प्रतिशत ब्याज की छूट दी ग है। साथ ही 25 प्रतिशत मौजूदा वित्त वर्ष के टैक्स पर छूट दी है। सभी शहरवासी इसका लाभ उठाए और प्रॉपर्टी टैक्स जल्द से जल्द जमा करवाए।