नगर निगम के दायरे में कारोबार करने वालों को निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस के लिए नोटिस थमाए जाएंगे।
निगम ने करीब बीस हजार नोटिस जारी करने की प्लानिंग की है। हर एक कारोबारी को शुल्क अदा करने के बाद ट्रेड लाइसेंस दिया जाएगा।
नगर निगम बनने के करीब ढाई साल बाद भी अधिकारी कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस जारी नहीं कर सके हैं। निगम की आय बढ़ाने में ट्रेड लाइसेंस का अहम योगदान होता है।
फरीदाबाद तथा गुड़गांव में ट्रेड लाइसेंस से करोड़ों रुपये की आय होती है। हिसार निगम अधिकारियों ने अब जाकर कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस जारी करने का फैसला लिया है।
इसके लिए पहले चरण में पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा। इसमें कारोबारियों को अपने स्तर पर ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए कहा जाएगा।
इसके बाद निगम द्वारा कारोबारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसमें उन्हें एक समय दिया जाएगा। इस समय के बाद भी लाइसेंस न लेने वालों के खिलाफ निगम की ओर से कार्यवाही की जाएगी।
सर्वे किया गया था
निगम से मिली जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स के आंकड़े तैयार करने के समय सर्वे किया गया था। इसमें रिहायशी मकानों के अलावा कामर्शियल तथा इंडस्ट्रियल इकाइयों का रिकॉर्ड भी तैयार किया गया। इसमें हिसार में करीब 20 हजार से अधिक संस्थान ट्रेड लाइसेंस के दायरे में आएंगे।
एक साल के लिए मिलेगा लाइसेंस
ट्रेड लाइसेंस एक साल के लिए जारी किया जाएगा। इसके लिए 31 मार्च तक का समय तय होगा। हर साल एक अप्रैल से नए सत्र के साथ ट्रेड लाइसेंस का भी नवीनीकरण कराना होगा, जिसके लिए हर साल शुल्क चुकाना होगा।
सबसे कम फीस ब्लड बैंक से
नगर निगम की ओर से ब्लड बैंक को भी एक ट्रेड माना गया है। ब्लड बैंक को ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, जिसके लिए पांच रुपये मासिक शुल्क लिया जाएगा। एक साल का शुल्क एक साथ 60 रुपये चुकाना पड़ेगा।
93 कैटेगरी को लेना होगा ट्रेड लाइसेंस
नगर निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस की 93 कैटेगरी तय की गई हैं। इसमें कम से कम फीस 60 रुपये होगी। अधिकतर कारोबार 120 रुपये से 600 रुपये तक वाले हैं।
ट्रेड लाइसेंस में 120, 240, 540, 600, 1000, 1200 रुपये तक में शहर के अधिकतर कारोबार कवर हो जाएंगे। सामान्य दुकानों को 120 रुपये वार्षिक शुल्क अदा करना होगा। वहीं अस्पतालों से बेड के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह बैंक्वेट हॉल के क्षेत्र पर शुल्क लिया जाएगा।
सबसे ज्यादा इन पर मार
सबसे अधिक फीस वाहनों के शोरूम, एयर कंडीशन मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, नर्सिंग होम, कपड़ों के शोरूम, निजी अस्पताल, होटल, मॉल्स को चुकानी होगी।
निगम के पास सीलिंग की पावर
हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के अनुसार धारा 330 के तहत निगम एरिया में चलाए जाने वाले हर एक कामर्शियल संस्थान को ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। धारा 331, 335 के अनुसार निगम को ट्रेड लाइसेंस न लेने वाले संस्थान को सील करने की पावर है।
ट्रेड लाइसेंस के लिए हम अगले सप्ताह पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। इसके बाद सभी कारोबारियों को नोटिस भेजेंगे। ट्रेड लाइसेंस से आने वाली आय को निगम क्षेत्र में ही विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।
- वीरेंद्र, निगम सचिव, हिसार