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आरटीई : पोर्टल पर 25 फीसदी सीटें नहीं दिखाने वाले निजी स्कूल नया दाखिला नहीं कर पाएंगे

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हिसार। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत नए शैक्षणिक सत्र में जो निजी स्कूल 25 फीसदी सीटें नहीं दिखाएंगे वे नया दाखिला भी नहीं कर पाएंगे। ये आदेश शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए हैं। निदेशालय ने ऐसे निजी स्कूलों के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर पर रोक लगा दी है। अगर कोई निजी स्कूल आरटीई के तहत सीटों की जानकारी दे देता है तो 24 घंटे बाद संबंधित स्कूल को नया दाखिला करने की इजाजत दे दी जाएगी।
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शिक्षा निदेशालय की ओर से स्पष्ट आदेश दिए गए है कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आरटीई के तहत निजी स्कूलों पर गंभीर हो। वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दे कि हर हाल में 8 अप्रैल रात 12 बजे तक आरटीई के तहत 25 फीसदी सीटें पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। ऐसा न करने वाले निजी स्कूलों की लिस्ट मुख्यालय भेजे।
पोर्टल पर सीट दर्शाने वाले स्कूलों का ब्योरा
जिला निजी स्कूल

सिरसा 54.26 फीसदी
रोहतक 40.14 फीसदी
जींद 39.90 फीसदी
सोनीपत 34.12 फीसदी
कुरुक्षेत्र 31.34 फीसदी
ये जिले पिछड़े
मुख्यालय ने जारी लिस्ट में 22वें पायदान पर गुरुग्राम, जहां सबसे कम 11.70 फीसदी निजी स्कूलों ने ही सीटें दर्शाई हैं। 21वें पायदान पर नूंह-है, जहां 17.48 फीसदी, 20वें पायदान पर हिसार, जहां 19.56 फीसदी, 19वें पायदान पर महेंद्रगढ़, जहां 19.77 फीसदी व 18वें पायदान पर फरीदाबाद है, जहां 20.68 फीसदी निजी स्कूलों ने पोर्टल पर आवेदन किया है।
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जो निजी स्कूल आरटीई के तहत 25 फीसदी सीटें पोर्टल पर पंजीकृत नहीं करेंगे वे नया दाखिला भी नहीं कर पाएंगे। इसके तहत वे विद्यार्थी को स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अतिरिक्त 24 घंटे का समय निजी स्कूलों को और दिया गया है। वे 8 अप्रैल रात 12 बजे तक सीटों की जानकारी अपलोड कर सकते हैं। - शकुंतला सिंधू, डिप्टी डायरेक्टर, शिक्षा निदेशालय, पंचकूला
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