फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आरसीबी अग्निकाड़ : मालिक ने नहीं गिराई जर्जर हुई अवैध बिल्डिंग, निगम के नोटिस की आज पूरी होगी अवधि

विज्ञापन
विज्ञापन
हिसार। राम चाट भंडार (आरसीबी) के मालिक को नगर निगम की तरफ से आग से जर्जर हुई बिल्डिंग को गिराने के नोटिस दिया था, जिसकी अवधि मंगलवार को पूरी हो जाएगी। मगर अभी तक रेस्टोरेंट मालिक ने बिल्डिंग नहीं गिराई है। निगम प्रशासन की मानें तो नोटिस अवधि पूरी होने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। उधर, शहर में कई अन्य बिल्डिंग पर भी गाज गिर सकती है।
विज्ञापन

याद रहे कि 12 अप्रैल को आरसीबी में सिलिंडर लीक होने से आग लग गई थी। इस घटना में रेस्टोरेंट की पूरी बिल्डिंग जल गई थी वहीं एक 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई थी। हादसे के बाद जांच में सामने आया कि रेस्टोरेंट मालिक ने नियमों को ताक पर रखकर दो बूथ के प्लॉट पर पांच मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया हुआ है। यही नहीं अवैध निर्माण के मामले में रेस्टोरेंट मालिक हाईकोर्ट में भी केस हार चुका है। इसी को लेकर नगर निगम प्रशासन की तरफ से 20 अप्रैल को रेस्टोरेंट मालिक को नोटिस थमाया गया था। इस नोटिस के माध्यम से मालिक को नोटिस प्राप्त होने के सात दिन में अवैध निर्माण को अपने स्तर पर हटाने के आदेश दिए। साथ ही कहा गया कि अगर सात दिनों में मालिक अवैध निर्माण खुद नहीं तोड़ता है तो निगम प्रशासन अवैध निर्माण को तोड़ने या बिल्डिंग सील करने की कार्रवाई करेगा।
प्रतिदिन दो बार बिल्डिंग की करवाई जा रही वीडियोग्राफी
रेस्टोरेंट मालिक को नोटिस थमाने के बाद निगम के कर्मचारी प्रतिदिन दो बार मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही मौके की वीडियोग्राफी की जा रही है ताकि नोटिस अवधि पूरी होने के बाद कार्रवाई करने में किसी तरह की अड़चन न आए।
विज्ञापन

कार्रवाई से पहले दोबारा चलेगी फाइल
सूत्रों के अनुसार नोटिस अवधि पूरी होने के बाद रेस्टोरेंट मालिक पर कार्रवाई के लिए दोबारा से फाइल चलाई जाएगी। इस फाइल पर निगमायुक्त की मंजूरी मिलने के बाद ही निगम प्रशासन रेस्टोरेंट मालिक पर कार्रवाई करेगा।
20-25 अन्य बिल्डिंग पर भी कार्रवाई की संभावना
आरसीबी मालिक के किए गए अवैध निर्माण का मामला गर्माने के बाद निगम अधिकारी सतर्क हो गए हैं। अवैध निर्माण को लेकर उन पर सवाल न उठे, इसे देखते हुए शहर में करीब 20-25 अन्य बिल्डिंग पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक इन बिल्डिंग के मालिकों को निगम की तरफ से किसी तरह के नोटिस नहीं दिए गए हैं। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई बिना नोटिस के होगी। हालांकि एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बिना नोटिस थमाए यह कार्रवाई नहीं की जा सकती।
दूसरी नोटिस की समयावधि के तीन दिन बाकी
इस मामले में निगम प्रशासन ने आरसीबी मालिक को 22 अप्रैल को एक और नोटिस थमाया था। इस नोटिस में निगम प्रशासन ने रेस्टोरेंट की बिल्डिंग को असुरक्षित बताते हुए सात दिन में बिल्डिंग गिराने के आदेश दिए थे। इस नोटिस की समयावधि 28 अप्रैल को पूरी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें