हिसार। सिंचाई एवं बिजली थाने में दर्ज बिजली चोरी मामले में एडीजे वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने भैणी अमीरपुर निवासी जोरा सिंह को वीरवार को एक वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जोरा सिंह को अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया था। मामले के संबंध में 10 अगस्त 2017 को नारनौंद एसडीओ सुशील कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया था कि 18 जुलाई 2017 को चेकिंग के दौरान जोरा सिंह बिजली चोरी करते पाया गया था। जिस कारण विभाग को 65855 रुपये का नुकसान हुआ था। इस संबंध में उसे नोटिस भी जारी किए गए। तय समय सीमा के बावजूद उसने ये राशि विभाग में जमा नहीं करवाई थी। इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज किया था।