नगर निगम ने शहर में होर्डिंग्स लगाने को लेकर तीन साल के लिए 5 करोड़ 32 लाख रुपये का टेंडर जारी किए है। निगम अधिकारियों ने बताया कि यह टेंडर तीन साल तक मान्य होगा। इसकी धरोहर राशि साढ़े दस लाख रुपये रखी गई है। टेंडर लेने वाला कांट्रेक्टर निगम द्वारा निर्धारित साइट पर ही होर्डिंग्स बैनर यानी विज्ञापन लगवा सकेगा। निगम के एमई संदीप कुमार ने बताया कि 12 मई से टेंडर निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसकी क्लोजिंग 5 जून को होगी। इसके बाद 7 जून के बाद इसे खोला जाएगा।
रेलवे से मिलने पहुंचे अधिकारी
नगर निगम कार्यालय में वीरवार को रेलवे के अधिकारी मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि होर्डिंग्स लगाने के मामले पर आखिर हमें गाइड करो कि करना क्या है। निगम अधिकारियों ने कहा कि निगम एक्ट सेक्शन 122 के तहत निगम के पास होर्डिंग्स लगाने का अधिकार है। रेलवे हाइवे फेसिंग पर या रोड फेसिंग पर होर्डिंग्स नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि अगर निर्धारित समय तक रेलवे ने होर्डिंग्स नहीं हटाए तो निगम खुद हटा देगा। उन्होंने हाई कोर्ट के नोटिस संबंधित भी निगम अधिकारियों से बात की। एमई संदीप ने बताया कि रोडवेज के अधिकारियों ने भी उनसे मुलाकात की है वे कांट्रेक्टर को भी साथ लेकर निगम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे हाइवे की तरफ फेसिंग करके होर्डिंग्स नहीं लगाएंगे।