हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) निशांत शर्मा की अदालत ने वर्ष 2023 में हुई पत्नी की हत्या के मामले में दोषी मंगाली मोहब्बतपुर निवासी अमित उर्फ मिठिया को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला बेहद सुनियोजित तरीके से अपराध को छिपाने का था। 15 अक्तूबर 2023 को आरोपी की पत्नी अनीता को अचानक लापता बताया गया था। शुरुआत में आरोपी अमित ने यह दर्शाने की कोशिश की कि उसकी पत्नी बिना बताए घर से चली गई है। इसी क्रम में उसने 19 अक्तूबर 2023 को आजाद नगर थाना में अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पुलिस ने गुमशुदगी की जांच शुरू की, लेकिन जांच के दौरान आरोपी के बयानों पर संदेह हुआ। संदेह के आधार पर पुलिस ने जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि घरेलू विवाद के दौरान हुए झगड़े में उसने अनीता के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की नीयत से अनीता के शव को अपनी कार में डालकर तोशाम क्षेत्र के पास झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। शुक्रवार को जिला अदालत ने दोषी अमित को उम्रकैद की सजा सुनाई है।