हिसार। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी राहुल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.06 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 24 अगस्त 2020 को एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि शादीशुदा पड़ाेसी राहुल उसकी 14 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। इसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में लड़की ने बताया कि राहुल ने चाकू दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।