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सगे भाइयों की हत्या के मामले में सात दोषियों को उम्रकैद

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7 दोषियों को अदालत में पेश करने ले जाती पुलिस । संवाद - फोटो : Hisar
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हिसार। ठंडी सड़क पर वाल्मीकि बस्ती निवासी सचिन व उसके भाई सुनील की हत्या के मामले में सात दोषियों को वीरवार अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा एडीजे अजय तेवतिया की अदालत ने दोषियों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में शहर थाने में चार अगस्त 2017 को मृतक सचिन के भाई अजय की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया गया था।
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पुलिस को दी शिकायत में अजय ने बताया था कि वाल्मीकि बस्ती निवासी शंकर व बड़वाली ढाणी निवासी प्रवीण सैनी गांजा बेचते हैं। दोनों आरोपी उनके परिवार से रंजिश रखते हैं। अजय ने बताया था कि दोनों आरोपी उन्हें धमकी भी दे चुके थे। घटना वाली रात करीब सवा 10 बजे घर के पास उसका भाई सुनील व विनोद बैठे थे, वह गली में चारपाई पर लेटा था। इसी दौरान शंकर, प्रवीण सैनी, छोटा शंकर, विक्की उर्फ बोरी, सागर, पंडित, रमेश उर्फ बल्ली व रोहतक निवासी अभिषेक रोहतक ने उन पर हमला कर दिया। इसी बीच उसका भाई सचिन भी मौके पर पहुंच गया। इस बीच आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। हमले में सुनील, सचिन व विनोद को गोलियां लगीं। नागरिक अस्पताल ले जाते समय सचिन ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद सुनील व विनोद को सपरा अस्पताल रेफर किया गया, जहां रास्ते में सुनिल ने भी रास्ते में दम तोड़ दिया था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
इन्हें मिली सजा : वाल्मीकि बस्ती निवासी शंकर, शंकर उर्फ छोटा, विक्की उर्फ बोरी, महावीर कॉलोनी निवासी अभिषेक, बड़वाली ढाणी निवासी प्रवीण सैनी, ठंडी सड़क निवासी रमेश और सागर
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किस धारा में कितनी सजा
धारा सजा जुर्माना अतिरिक्त सजा
302 उम्रकैद 10 हजार रुपये 3 महीने
307 10 वर्ष 10 हजार रुपये 3 महीने
148, 149 तीन वर्ष -- -- --
अदालत ने शंकर को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं, प्रवीण सैनी पर एससी-एसटी एक्ट मामले में उम्रकैद, 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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