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Hisar News: अवैध कॉलोनी काटकर दो लाख रुपये की धोखाधड़ी, 5 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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हिसार। मिर्जापुर गांव में कथित रूप से अवैध कॉलोनी विकसित कर प्लॉट बेचने और दो लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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जांच अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता राजेश की शिकायत पर अनिल गर्ग, प्रदीप सिंह, सज्जन वर्मा, रामफल और कुलदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत के अनुसार खेवट नंबर 657 और 655 की करीब 18 कनाल 10 मरला भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की गई और 100 से 150 वर्गगज के प्लॉट 7,500 से 8,250 रुपये प्रति वर्गगज की दर से बेचे गए।
राजेश ने आरोप लगाया कि उसने 20 दिसंबर 2025 को प्लॉट नंबर-16 के लिए प्रदीप सिंह को दो लाख रुपये नकद दिए थे। इसके बदले नोटरीकृत इकरारनामा तैयार किया गया। प्लॉट की रजिस्ट्री 20 फरवरी 2026 तक कराने का आश्वासन दिया गया था, जबकि मूल भूमि मालिक से रजिस्ट्री की तारीख 20 अप्रैल 2026 तय थी।
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शिकायतकर्ता के अनुसार सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में सामने आया कि मिर्जापुर में उक्त कॉलोनी के विकास के लिए जिला नगर योजनाकार की ओर से कोई अनुमति या लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। धोखाधड़ी का पता चलने पर जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी और पुलिस के आला अधिकारियों से जान-पहचान होने का दावा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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