हिसार। सेशन जज दिनेश कुमार की अदालत ने अपहरण, बंधक बनाने और फिरौती लेने मामले में दिल्ली पुलिस के एसआई समेत चार दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने एसआई पनिहारी निवासी गोविंद सिंह पर 26 हजार रुपये, बगला के प्रदीप कुमार, गोविंदपुरी दिल्ली के कवित और फरीदाबाद के भूपेंद्र पर 16-16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में भोड़िया बिश्नोईयान निवासी संदीप ने 9 जून 2023 को शहर थाना पुलिस ने चारों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
होटल में बंधक बनाकर रखा था
शहर थाना पुलिस को दी गई शिकायत में भोड़िया बिश्नोईयान निवासी संदीप ने बताया था कि वह खेतीबाड़ी करता है। 9 जून 2023 की शाम को आदमपुर निवासी अपने दोस्त राकेश के साथ सेक्टर-14 के पास खड़ा था। इसी दौरान एक इनोवा आकर रुकी और कुछ लोग राकेश को गाड़ी में डाल कर ले गए। राकेश की पत्नी ने बताया कि राकेश के पास फोन आ रहा था कि दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं और सेक्टर-14 में आ जाओ। घटना के बाद से ही राकेश का सेक्टर-14 में इंतजार कर रहा था। उसका फोन बंद आ रहा था। रात करीब 9 बजे राकेश का फोन आया और उसने कहा कि दिल्ली पुलिस वाले 20 लाख रुपये मांग रहे हैं।
इसके बाद वह राकेश के घर गया। परिजनों ने डेढ़ लाख रुपये दिए। बाद में सनसिटी के होटल के कमरा नंबर 205 में पहुंचा। वहां पर चार लोगों ने राकेश को पकड़ा हुआ था। रुपये राकेश को दे दिए। कुछ देर बाद राकेश कमरे से बाहर आया और उसने कहा कि साढ़े आठ लाख रुपये और मांग रहे हैं। बाद में शहर थाना पुलिस को सूचना दी। शहर थाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस कर्मी निवासी पनिहारी वासी एसआई गोविंद सिंह, बगला निवासी प्रदीप नई दिल्ली निवासी कवित और फरीदाबाद निवासी भूपेंद्र के खिलाफ अपहरण, बंधन बनाने और फिरौती का केस दर्ज किया था।