हिसार। जिले के एक गांव निवासी नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को एडीजे सीमा सिंघल की अदालत ने पांच वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगनी होगी। आरोपी कैलाशचंद को अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया था। दोषी को सजा के लिए 19 अगस्त निर्धारित की गई थी।
मामले के संबंध में महिला थाने में चार अप्रैल 2019 को केस दर्ज हुआ था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि एक अप्रैल 2019 को उसकी पोती सामान लेने के लिए कैलाशचंद की दुकान पर गई थी। उस दौरान कैलाशचंद ने उससे छेड़छाड़ की। उसी दिन कैलाशचंद ने पड़ोस में ही रहने वाली अन्य युवती से भी छेड़छाड़ की थी। मामले में पुलिस ने कैलाशचंद के खिलाफ धारा 354ए व 10 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल कैद
चेक बाउंस मामले में जेएमआईसी जितेंद्र कुमार की अदालत ने रावतखेड़ा निवासी जगदीश को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को चेक की दो लाख 6 हजार रुपये रकम शिकायतकर्ता को दोगुनी देनी थी। अब वह चार लाख 12 हजार रुपये लौटाएगा। द हिसार डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी को.ऑ. एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लि. की ओर से जगदीश के खिलाफ चेक बाउंस के संबंध में अदालत में शिकायत दी थी। ब्यूरो