फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hisar News: हत्या के प्रयास के दोषी डमरू को चार साल कैद की सजा

Sat, 22 Feb 2025 12:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
विज्ञापन
विज्ञापन
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने हत्या के प्रयास के जुर्म में महाबीर कॉलोनी के डमरू उर्फ शीनू को चार साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 23 दिसंबर 2023 को केस दर्ज किया था।
विज्ञापन

अदालत में चले अभियोग के अनुसार महाबीर कॉलोनी की महिला ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि 22 दिसंबर 2023 की रात बेटा प्रिंस 12 क्वार्टर क्षेत्र में था। डमरू ने प्रिंस से चिट्टे का नशा करने के लिए 200 रुपये मांगे तो उसने रुपये देने से मना कर दिया। जिस पर डमरू ने प्रिंस के साथ मारपीट की थी। अगले दिन महिला आजादनगर निवासी अपनी सहेली के साथ ऑटो-रिक्शा में ग्रीन स्क्वेयर मार्केट में गई थी। पारिजात चौक के पास डमरू ने उससे रुपये मांगे। रुपये नहीं देने पर आरोपी ने उसे सड़क पर बस के सामने धकेल दिया। हालांकि बस चालक के ब्रेक लगाने से उसकी जान बच गई। आरोपी है कि डमरू बाल पकड़कर घसीटते हुए नीलम सिनेमा के पीछे ले गया और चाकू से गर्दन व कान के पास वार कर भाग गया था। सिटी थाना पुलिस ने डमरू के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें