हत्या का दोषी दो साल पहले चोरी की नीयत से घर में घुसा था। पकड़ा गया तो युवक को जान से मारने की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने पहले चोरी के बाद में हत्या, शव को खुर्दबुर्द करने केस दर्ज किया था।
हरियाणा के हिसार में सेशन जज दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने चाकू से वार कर मॉडल टाउन एक्सटेंशन निवासी विपुल आनंद की हत्या करने के दोषी टिब्बा दानाशेर निवासी कमल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के अलावा 15 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में 8 जनवरी 2021 को अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने पहले चोरी के बाद में हत्या, शव को खुर्दबुर्द करने केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में सिरसा के सेक्टर-20 निवासी निर्दोष शर्मा ने बताया था कि वह बीटेक की पढ़ाई करता था। 7 जनवरी 2021 को हिसार के मॉडल टाउन एक्सटेंशन में रहने वाली उसकी बुआ विनोद शर्मा के घर आया था। रात को खाना खाने के बाद बुआ के बेटे विपुल आनंद के साथ पड़ोस में दूसरे मकान में सोने के लिए गए थे।
सुबह 10 बजे उठकर खाना खाने के लिए पहले वाले मकान में आ गए। खाना खाने के कुछ देर बाद वह, उसकी भाभी पूजा के साथ नए वाले मकान पर जा रहे थे। विपुल आनंद पहले घर में चला गया। जब हम गेट पर पहुंचे तो देखा कि एक युवक विपुल पर चाकू से वार कर रहा था।
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युवक ने मुंह पर कपड़ा बांधा था। इसके बाद वह हमें धक्का देकर भाग गया था। घायल हालत में विपुल को नागरिक अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर टिब्बा दानाशेर निवासी आरोपी कमल को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया था कि वह चोरी करने के इरादे से गया था। जिला न्यायवादी डॉ. दीपक रणजीत लेगा ने बताया कि अदालत ने यह केस चिह्नित किया था।